खाने के सामान में मिलावट करने पर होगी उम्रकैद, लगेगा 10 लाख जुर्माना

Edited By Supreet Kaur,Updated: 23 Jun, 2018 10:40 AM

due to adulteration in food items life imprisonment and 10 lakh fines

सरकार खाने-पीने के सामान में मिलावट करने वालों पर सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है। फूड रेगुलेटर, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकारण (एफएसएसएआई) ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को उम्रकैद तक सजा देने की सिफारिश की है।

बिजनेस डेस्कः सरकार खाने-पीने के सामान में मिलावट करने वालों पर सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है। फूड रेगुलेटर, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकारण (एफएसएसएआई) ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को उम्रकैद तक सजा देने की सिफारिश की है।

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लगेगा 10 लाख रुपए जुर्माना
सूत्रों के अनुसार तैयार प्रस्ताव में मिलावट करने करने वालों पर 7 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देने की सिफारिश की गई है। अब खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में एक्सपोर्टर्स भी आएंगे। फिलहाल एक्सपोर्टर्स पर खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं है। खाने का सामान इंपोर्ट करने वालों की जिम्मेदारी तय होगी, उपभोक्ता की परिभाषा में भी बदलाव होगा और पशुओं के खाद्य पदार्थ भी कानून के दायरे में आएंगे।

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पांच दिन में देनी होगी रिपोर्ट 
फूड सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। इसके तहत अब खाद्य पदार्थों की जांच करने वाली लैब्स को पांच दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अगर खाद्य या पेय पदार्थेों के किसी केमिकल या उसमें जीवाणुओं की जांच करनी हो तो अधिकतम 10 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। एफएसएसएआई के इस आदेश से फूड सेफ्टी को बरकरार रखने में बड़ी मदद मिलने के आसार हैं।

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