कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच परेशान जनता को राहत देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तमाम सरकारी संस्थाओं की कोशिश यह है कि लोगों को पैसे की दिक्कत न आए।
नई दिल्लीः कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच परेशान जनता को राहत देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तमाम सरकारी संस्थाओं की कोशिश यह है कि लोगों को पैसे की दिक्कत न आए। इसी के तहत पहले पीएफ से रकम निकालने की इजाजत दी गई थी, अब राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से भी आंशिक निकासी की इजाजत दे दी गई है। इसका फायदा करीब 1.35 करोड़ एनपीएस खातारधारक ले सकते हैं। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने शुक्रवार को कहा कि एनपीएस खाताधारकों को कोविड-19 के इलाज संबंधित खर्चों के लिए आंशिक निकासी की इजाजत होगी।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सभी अंशधारकों और खाताधारकों को संबोधित एक सर्कुलर में कहा, ‘भारत सरकार ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है। कोविड-19 को गंभीर बीमारी घोषित करने का निर्णय किया गया है, जो प्राणघातक है। इसलिए एनपीएस खाताधारकों को बीमारी के इलाज के लिए आंशिक निकासी की इजाजत दी जाएगी।'
अटल पेंशन योजना (APY) वाले नहीं कर सकेंगे निकासी
पीएफआरडीए ने कहा, ‘हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि मौजूदा समय में एपीवाई के खाताधारकों के लिए आंशिक निकासी का कोई प्रावधान नहीं है।’ एनपीएस और एपीवाई पीएफआरडीए की दो प्रमुख पेंशन योजनाएं हैं। एनपीएस और एपीवाई के तहत कुल खाताधारकों की संख्या 31 मार्च तक 3.46 करोड़ थी। पीएफआरडीए के आंकड़ों के अनुसार इसमें से एपीवाई के खाताधारकों की संख्या 2.11 करोड़ थी।
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