मोरटोरियम पीरियड में ब्याज पर ब्याज माफ कर सकती है सरकार: सूत्र

Edited By jyoti choudhary,Updated: 21 Oct, 2020 06:06 PM

government can waive interest on interest in moratorium period sources

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक अहम फैसला किया जिससे इस बार लोन लेने वालों की दिवाली अच्छी रह सकती है। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने यह फैसला किया कि मोरटोरियम पीरियड के दौरान EMI पर लगने वाला ब्याज सरकार चुकाएगी। सूत्रों ने बताया कि अभी यह मामला...

बिजनेस डेस्कः केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक अहम फैसला किया जिससे इस बार लोन लेने वालों की दिवाली अच्छी रह सकती है। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने यह फैसला किया कि मोरटोरियम पीरियड के दौरान EMI पर लगने वाला ब्याज सरकार चुकाएगी। सूत्रों ने बताया कि अभी यह मामला कोर्ट में है तो सरकार इसकी जानकारी सीधे सुप्रीम कोर्ट को देगी।

आम लोगों को यह ब्याज नहीं देना होगा
इस प्रस्ताव के मुताबिक, केंद्र सरकार EMI पर लगने वाला ब्याज अपनी तरफ से देगी। आम लोगों को यह ब्याज नहीं देना होगा। सूत्रों ने बताया कि सरकार की यह स्कीम सिर्फ मोरटोरियम के 6 महीनों के दौरान ना चुकाए गए EMI के लिए हैं। कोरोनावायरस संक्रमण के कारण रिजर्व बैंक ने इस साल 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त तक मोरटोरियम पीरियड लागू किया था। यानी इस दौरान अगर पैसों की किल्लत के कारण कोई EMI नहीं चुका पा रहा है तो उसका लोन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा।

हालांकि इस दौरान ना चुकाए गए EMI पर बैंक ने ग्राहकों से ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। जिसके खिलाफ ग्राहकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि MSME और इंडिविजुअल सेगमेंट को मिलाकर वह सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक का कपाउंड इंटरेस्ट (EMI पर लगने वाला ब्याज) चुकाएगी।

केंद्रीय कैबिनेट ने लगाई मुहर
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया था। अब सूत्रों से मिली जानकरी के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। हालांकि सरकार जब इस मामले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में देगी तब पता चलेगा कि सरकार किस हद तक ब्याज माफ करने वाली है। जस्टिस अशोक भूषण, आर एस रेड्डी और एमआर शाह ने सरकार को कहा था कि वह इस मामले में तेजी लाए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा था कि आम लोगों की दिवाली आपके हाथ में है।
 

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