नौकरी जाने पर सरकार करेगी आर्थिक मदद, सीधे बैंक खाते में पहुंचेगे पैसे

Edited By Supreet Kaur,Updated: 21 Sep, 2018 10:27 AM

government will give financial assistance while jobless

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने एक नई योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत बीमित व्यक्तियों के बेरोजगार हो जाने पर नकद राहत देने का प्रावधान किया गया है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार के मुताबिक अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बीमित व्यक्ति की...

नई दिल्लीः कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने एक नई योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत बीमित व्यक्तियों के बेरोजगार हो जाने पर नकद राहत देने का प्रावधान किया गया है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार के मुताबिक अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बीमित व्यक्ति की नौकरी जाने की सूरत में जब तक वह नया रोजगार तलाश नहीं लेता तबतक ईएसआईसी सीधे सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजता रहेगा।

PunjabKesari

आधार नंबर लिंक करने पर होगी अदायगी
बेरोजगारी के दौरान नकद सहयोग देने के साथ ही ईएसआईसी ने अन्य भी कई फैसले लिए हैं। एक फैसले के तहत ईएसआईसी के डेटाबेस को आधार नंबर से लिंक करने पर कंपनी को प्रति व्यक्ति 10 रुपए की अदायगी की जाएगी। ईएसआईसी ने अति विशेष उपचार (सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट) के नियम भी पहले के मुकाबले आसान कर दिए हैं। पहले इसके लिए दो वर्ष तक रोजगार में होना आवश्यक था जो अब महज 6 महीने कर दिया गया है। वहीं योगादान की शर्त 78 दिनों की कर दी गई है।

PunjabKesari

बीमित पर निर्भर लोगों के उपचार नियम में भी परिवर्तन   
बीमित व्यक्ति पर निर्भर पारिवारिक सदस्यों के अति विशेष उपचार से संबंधित योग्यता को भी पहले के मुकाबले आसान कर दिया गया है। इस सुविधा के लाभ के लिए अब केवल एक वर्ष तक ही रोजगार में रहने की अनिवार्यता तय की गई है। वहीं इसके लिए अब 156 दिनों का ही योगदान करना होगा। इसके अलावा ईएसआईसी ने बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उनके अंतिम संस्कार के खर्च को बढ़ाकर 15 हजार रुपए किया गया है।

21 हजार रुपए तक की तनख्वाह वाले हो सकते हैं बीमित   
सनद रहे कि 21 हजार रुपए तक की राशि तनख्वाह के तौर पर पाने वाला व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत बीमित किए जाते हैं। बीमित व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इसके तहत उपचार चलने तक बीमित को नकद सहायता दी जाती है।

PunjabKesari

नई नौकरी मिलने तक मिलेगी आर्थिक सहायता 
जानकारी के मुताबिक यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के तहत बीमाकृत व्यक्तियों (आईपी) को लाभान्वित करेगी। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक देश में रोजगार के प्रारूप में लगातार तब्दीली हो रही है। यह लंबी अवधि के रोजगार के मुकाबले लघु अवधि का हो गया है। नतीजतन नौकरी से निकाले गए पंजीकृत कर्मचारियों को सरकार मदद करेगी। 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!