Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Jul, 2017 04:15 PM
माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) व्यवस्था के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा मुहैया कराने वाली कंपनी जी.एस.टी.
नई दिल्लीः माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) व्यवस्था के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा मुहैया कराने वाली कंपनी जी.एस.टी. नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) पर व्यापारिक प्रतिष्ठान 24 जुलाई से अपने खरीद-बिक्री के बिल अपलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें एक जुलाई के बाद बनाए गए बिल अपलोड करने होंगे।
जी.एस.टी.एन. के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा कि हम 24 जुलाई से इनवॉयस अपलोड करने की योजना बना रहे हैं ताकि व्यापारिक प्रतिष्ठान आगे आकर अपने बिल साप्ताहिक या दैनिक आधार पर अपलोड कर सकें। इससे उन्हें महीने के आखिर में परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी.एस.टी. के तहत 200 रुपए से अधिक के सौदे पर श्रृंखला में इनवॉयस रिकॉर्ड रखना है। यह इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने के लिए अनिवार्य है भले ही इसके लिए इसे भौतिक स्वरूप में रखना हो।