घर खरीदने वाला लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता : NCDC

Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Jul, 2017 12:36 PM

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शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने एक रियल एस्टेट कंपनी को संपत्ति का कब्जा देने में देरी पर घर खरीदने वाले एक व्यक्ति को 49 लाख रुपए वापस करने का निर्देश

नई दिल्ली: शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने एक रियल एस्टेट कंपनी को संपत्ति का कब्जा देने में देरी पर घर खरीदने वाले एक व्यक्ति को 49 लाख रुपए वापस करने का निर्देश देते हुए कहा कि ग्राहक अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकता। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) ने यूनिटेक लिमिटेड से दक्षिण दिल्ली निवासी सरवन कुमार को 49,96, 220 रुपए वापस करने का निर्देश देते हुए कहा कि कंपनी कब्जा देने की स्थिति में नहीं है। आयोग ने शुरुआती राशि का 100 प्रतिशत रकम से ज्यादा लेने के बाद भी कब्जा देने में नाकामी पर कंपनी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार तौर तरीका अपनाने का भी दोषी ठहराया।

आयोग के पीठासीन सदस्य अजीत भरीहोक की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस पर विवाद नहीं है कि कंपनी तय तारीख बीतने के 8 साल बाद भी अपार्टमैंट का कब्जा देने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि इसलिए, हमारी राय में मामला यह है कि प्रतिपक्ष अपार्टमेंट का कब्जा देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि आवंटन हासिल करने वाला अपार्टमैंट के कब्जे के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकता।कुमार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक उन्होंने ग्रेटर नोएडा में एलिस्टोनिया एस्टेट में समूह की आवासीय विकास परियोजना यूनिटेक होरिजन के 15 वीं मंजिल पर एक अपार्टमैंट बुक कराया।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कंपनी आपूॢत करने के लिए समय सीमा का पालन करने में नाकाम रही और तय समय के 8 साल बाद भी उन्हें कब्जा नहीं मिला।

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