GST: घर खरीदने जा रहे हैं तो जान लें ये जरूरी बातें

Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Jul, 2017 01:42 PM

if you are going to buy a house then know these essential things

देशभर में वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) लागू हो गया है। लागू होने के बाद इसके अच्छे......

नई दिल्लीः देशभर में वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) लागू हो गया है। लागू होने के बाद इसके अच्छे-बुरे प्रभाव देखने को मिले है । लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है, यह साफ नहीं हो पाया है। जिसके चलते होम बायर्स से लेकर डवलपर्स तक परेशान है। अगर नए टैक्स को लेकर मन में आशंका है तो जानिए जी.एस.टी. का प्रॉपर्टी पर क्या असर होगा।
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लगेगा 18 फीसदी GST
जी.एस.टी. के दौरान अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 18% की दर से जी.एस.टी. लगेगा जिसमें 9% का स्टेट जी.एस.टी. (एस.जी.एस.टी.) और 9% सेंट्रल जी.एस.टी. (सी.जी.एस.टी.) लगेगा। साथ ही सरकार ने कहा है कि व्यापारियों को फिलहाल डिटेल्ड रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी, इस बार समरी रिटर्न भरने से भी उनका काम चल जाएगा।

स्टांप ड्यूटी जी.एस.टी. से बाहर
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज जी.एस.टी. के दायरे से बाहर हैं क्योंकि ये कर स्टेट और नगरपालिका की ओर से वसूले जाते हैं। जी.एस.टी. के बाद लोग किसी भी गैर पंजीकृत व्यापारी से खरीद करने से बचें। पंजीकृत व्यापारी होने की सूरत में टैक्स का भुगतान करने की देनदारी वस्तुओं और सेवाओं के प्रदाता से रिसीवर तक स्थानांतरित कर दी गई है। जी.एस.टी. के बाद, कुछ कर मुद्दों को निपटाना आसान हो जाएगा। जिससे असमंजस की स्थिति नहीं होगी।

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