Edited By jyoti choudhary,Updated: 28 Nov, 2020 05:37 PM
गाड़ियों के पंजीकरण के दौरान वाहन मालिकों को अब नॉमिनी यानी उत्तराधिकारी का नाम भी देना पड़ सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए नियम के तहत वाहन का
नई दिल्लीः गाड़ियों के पंजीकरण के दौरान वाहन मालिकों को अब नॉमिनी यानी उत्तराधिकारी का नाम भी देना पड़ सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए नियम के तहत वाहन का मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक व्यक्ति को नामित कर सकेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वाहनों के पंजीकरण के समय ही नामाकंन सुविधा को शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे वाहन स्वामी की मृत्यु की स्थिति में मोटर वाहन को नामित के नाम पर पंजीकृत/स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी। अभी यह प्रक्रिया बेहद जटिल है और देश भर में इसे लेकर एकरूपता भी नहीं है।
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इसमें कहा गया कि सरकार ने 'प्रस्तावित संशोधन पर जनता और सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की है।' इसमें कहा गया कि प्रस्तावित संशोधन में, 'एक अतिरिक्त प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है जहां वाहन स्वामी अपनी मौत की स्थिति में किसी को वाहन का विधिक उत्तराधिकारी नामित कर सकता है, इसके लिये नामित व्यक्ति का वैध पहचान-पत्र लगाना होगा।'
वीइकल ऐक्ट में बदलाव को लेकर सुझाव
सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वीइकल ऐक्ट 1989 में बदलाव को लेकर सुझाव भी मांगे हैं। आरसी को लेकर अलग-अलग फॉर्म में बदलाव को लेकर भी सुझाव मांगे गए हैं। अगर नॉमिनी का नाम पहले से है तो गाड़ी मालिक की मौत के मामले में उसे पोर्टल पर डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद उसे अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। नॉमिनी की तरफ से अगर आधार प्रमाणीकरण को चुना जाता है तो नई आरसी फेसलेस होगी।
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विंटेज कार के रजिस्ट्रेशन के लिए नया नियम
सरकार ने विंटेज वाहनों के पंजीकृत करने के बकायदा नियम बनाने का प्रस्ताव किया है और इस बारे में सार्वजनिक रूप से सुझाव मांगे हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर (सामान्य सांविधिक नियम) 734 (ई), दिनांक 25 नवंबर, 2020 का प्रकाशन करके विंटेज मोटर वाहनों से संबंधित सीएमवीआर (केंद्रीय मोटर वाहन नियम) 1989 में संशोधन के संबंध में टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं। इस अधिसूचना के माध्यम से मंत्रालय की विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण को कानूनी रूप देने की योजना है। विरासत के लिहाज से खासे मूल्यवान इन वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को विनियमित (Regulated) करने के लिए वर्तमान में कोई नियम नहीं हैं। इसके लिए उप नियम 81ए, 81बी, 81सी, 81डी, 81ई, 81एफ, 81जी के रूप में इन नियमों को केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।
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10 साल के लिए वैधता
प्रस्तावों के अनुसार सभी राज्यों के पंजीकरण विभाग को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए सभी आवेदनों को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा, राज्यों को एक समिति बनानी होगी जो वाहन का निरीक्षण करेगी और घोषणा करेगी कि क्या वाहन विंटेज मोटर वाहन के तहत पंजीकरण के लिए फिट है। विंटेज वाहन को एक 10 अंक और अक्षरों वाली संख्या ( special format registration plates) देने का प्रस्ताव है। यह पंजीकरण 10 साल के लिए वैध होगा। नए पंजीकरण के लिए शुल्क- 20,000 रुपए और उसके बाद पंजीकरण के लिए- 5,000 रुपए रखने का प्रस्ताव है। विज्ञप्ति के अनुसार नियमों के इस मसौदे पर आपत्तियां और सुझाव होते हैं तो अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर मांगे गए हैं।