संशोधित ITR में क्लेम से मना नहीं कर सकता आयकर विभाग

Edited By Supreet Kaur,Updated: 03 Jul, 2018 10:55 AM

income tax department can not refuse claims in revised itr

अगर आपने इंकम टैक्स रिटर्न (आई.टी.आर.) दाखिल करने में किसी तरह की चूक की और आपको आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिला है तो भी आयकर विभाग आपके द्वारा दाखिल किए गए संशोधित आई.टी.आर. में क्लेम देने से इंकार नहीं कर सकता है। दरअसल आयक...........

बिजनेस डेस्कः अगर आपने इंकम टैक्स रिटर्न (आई.टी.आर.) दाखिल करने में किसी तरह की चूक की और आपको आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिला है तो भी आयकर विभाग आपके द्वारा दाखिल किए गए संशोधित आई.टी.आर. में क्लेम देने से इंकार नहीं कर सकता है। दरअसल आयकर कानून की धारा 139 (5) के तहत विभाग की ओर से नोटिस जारी होने के बाद भी आयकरदाता को संशोधित रिटर्न दाखिल करने का अधिकार होता है।

क्या है कानून

  • इंकम टैक्स कटौती पर आयकर की धारा 54 में संशोधित आई.टी.आर. से क्लेम मांग सकते हैं। बशर्ते धारा 54 की सभी परिस्थितियों का पालन किया गया हो।
  • संशोधित आई.टी.आर. के बाद कुछ टैक्स बाकी है तो आपको धारा 234 सी और 234 बी (एडवांस टैक्स का भुगतान न करने पर लगता है) के तहत दाखिले से पहले ब्याज देना पड़ेगा।
  • 31 जुलाई है आई.टी.आर. दाखिल करने की अंतिम तारीख
  • 30 सितम्बर तक मौका है ऑडिट कराने वाले व्यापारियों के पास
  • 1 हजार जुर्माना लगेगा समय पर दाखिल न करने पर
  • 10 हजार तक का जुर्माना लगेगा 31 दिसम्बर के बाद फाइल करने पर


छोटी-मोटी चूक को सुधारने का मौका
अक्सर आई.टी.आर. दाखिल करते समय छोटी-मोटी चूक हो जाती है। इसके अलावा आपने टैक्स छूट का दावा नहीं किया है तो भी सैक्शन 139 (5) के तहत संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

ये दस्तावेज जरूरी
संशोधित आई.टी.आर. भरने के लिए आपके पास 15 अंकों का रसीद नम्बर और वास्तविक रिटर्न फाइलिंग की सही तारीख होनी चाहिए। एक से ज्यादा बार संशोधित आई.टी.आर. भरते हैं तो सभी का रसीद नम्बर होना चाहिए।

समय पर भरें
संशोधित रिटर्न का लाभ तभी मिलेगा जब आपने अपना आई.टी.आर. तय समय में भरा होगा। अभी संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए एक साल का समय या उस वित्तीय वर्ष की आखिरी तारीख तक का समय मिलता है।

ये सावधानी बरतनी होगी

  • हमेशा लेन-देन का सही विवरण ही दें क्योंकि आपके पैन और आधार के जरिए इसका पूरा विवरण पहले से ही विभाग के पास मौजूद है।
  • आप नियमित/ अनियमित आमदनी के तमाम स्रोतों का सटीक उल्लेख करें।
  • आप अपना पता और बैंक खाता आयकर विभाग के रिकार्ड में हमेशा अपडेट रखें।
  • अंतिम तिथि का इंतजार कभी नहीं करें, इससे गलती और देरी होने पर जुर्माना होने का खतरा रहता है।
     

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!