सुप्रीम कोर्ट में इंडिगो की याचिका खारिज, कहा 25 दिनों में शिफ्ट करें संचालन

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Feb, 2018 08:21 PM

indigo plea rejected in supreme court said shift in 25 days

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इंडिगो एयरलांइस की याचिका पर सुनवाई पूरी की। इंडिगो ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने एयरलाइन को आदेश देते हुए कहा कि वे जल्द...

 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इंडिगो एयरलांइस की याचिका पर सुनवाई पूरी की। इंडिगो ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने एयरलाइन को आदेश देते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 पर अपना संचालन शिफ्ट करे।

दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल बेंच के फैसले के खिलाफ इंडिगो की याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमटेड ने इंडिगो को अपना संचालन टर्मिनल-1 से टर्मिनल-2 पर शिफ्ट करने का आदेश दिया था। DIAL के इस फैसले के खिलाफ एयरलांइस ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद इंडिगो डिवीजन बेंच पहुंची और वहां पर अपील दायर की गई।

बता दें कि आइजीआइ हवाई अड्डे पर बीते साल 21 अक्टूबर को DIAL ने तीन उड़ानों के रूट को बदलने के लिए कहा था। जिसमें दिल्ली से मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरू शामिल हैं, लेकिन इंडिगो ने DIAL के इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो सिंगल बेंच ने DIAL के पक्ष में फैसला दिया था।

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