पति की मौत के बाद नहीं मिला बीमा, अब बैंक को देना होगा इतना हर्जाना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Jul, 2017 11:10 AM

insurance not given after husband  s death  the bank will have to pay the damages

जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने एक महिला को उसके पति की मौत संबंधी 1 लाख की बीमा राशि सहित

गुरदासपुर: जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने एक महिला को उसके पति की मौत संबंधी 1 लाख की बीमा राशि सहित 10,000 रुपए मुआवजा तथा 5,000 रुपए केस खर्च अदा करने का एच.डी.एफ.सी. बैंक गुरदासपुर तथा एच.डी.एफ.सी. जनरल इंश्योरैंस कम्पनी को 30 दिन के अंदर अदा करने का आदेश सुनाया है।

यह है मामला
राजविंद्र कौर पत्नी सुरजीत सिंह निवासी गांव धर्मकोट रंधावा जिला गुरदासपुर ने बताया कि उसका पति सुरजीत सिंह पशु पालन विभाग में वैटर्नरी इंस्पैक्टर था व कपूरथला में तैनात था। उसने 3 नवम्बर, 2014 को एच.डी.एफ.सी. बैंक गुरदासपुर से 2 लाख 10 हजार रुपए लोन लिया था। इस लोन केस के साथ उसकी 1 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरैंस भी की गई मगर उसे कोई कवर नोट नहीं मिला। इस दौरान 8 मई, 2015 को सुरजीत सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई।

राजविन्द्र कौर ने पति की मौत के बाद बैंक तथा इंश्योरैंस कम्पनी को इंश्योरैंस राशि अदा करने को कहा परंतु कम्पनी ने यह कह कर भुगतान करने से इंकार कर दिया कि हार्ट अटैक जैसी बीमारी इंश्योरैंस में शामिल नहीं थी, जिस पर पीड़िता ने जिला शिकायत निवारण फोरम में याचिका दायर की।
PunjabKesari
यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के प्रधान नवीन पुरी ने बताया कि इस केस की सुनवाई के समय बैंक अधिकारियों ने कहा कि हमारा काम बैंकिंग का है, इंश्योरैंस से हमारा कोई लेना-देना नहीं। फोरम ने एच.डी.एफ.सी. बैंक तथा इंश्योरैंस कम्पनी दोनों को मिल कर या अलग-अलग 30 दिन के अंदर पीड़िता को 1.15 लाख रुपए देने का आदेश दिया। यदि आदेश का पालन नहीं होगा तो फैसला सुनाए जाने से लेकर राशि अदा करने तक सारी राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करनी होगी।
 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!