मोबाइल नंबर पोर्ट कराना होगा आसान, सिर्फ 2 दिन में बदल सकेंगे ऑपरेटर

Edited By Supreet Kaur,Updated: 26 Sep, 2018 11:08 AM

mobile number portability will be easy change in just 2 days

बिना अपना नंबर बदले मोबाइल ऑपरेटर बदलने की सुविधा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) अब और आसान हो जाएगी। टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने पोर्टेबिलिटी में बदलाव से जुड़ा मसौदा जारी कर दिया है।

बिजनेस डेस्कः बिना अपना नंबर बदले मोबाइल ऑपरेटर बदलने की सुविधा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) अब और आसान हो जाएगी। टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने पोर्टेबिलिटी में बदलाव से जुड़ा मसौदा जारी कर दिया है।

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2 दिन में पोर्ट हो जाएगा मोबाइल नंबर
नए नियम के अनुसार, अब 48 घंटे के अंदर मोबाइल नंबर की पोर्टिंग होगी। अभी टेलिकॉम कंपनियां 5-7 दिन का वक्त लेती हैं। अब पोर्टिंग की मांग को गलत तरीके से खारिज करने पर जुर्माना लगेगा। ऐसा होने पर टेलिकॉम कंपनी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। नया नियम जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यूजर्स केवल 2 दिन में ही अपना मोबाइल ऑपरेटर बदल सकेंगे।

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क्या है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी
मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) एक ऐसी सुविधा है, जिसमें ग्राहक बिना अपना मोबाइल नंबर बदले वर्तमान मोबाइल ऑपरेटर को छोड़कर दूसरे ऑपरेटर के नेटवर्क को अपना सकता है। इसके लिए यूजर को PORT <Space> अपना मोबाइल नंबर लिखकर 1900 पर भेजना होता है। इसके बाद वर्तमान ऑपरेटर यूजर को एक यूनीक पोर्टिंग कोड भेजता है। 

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