राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूरे देश में लागू: पासवान

Edited By ,Updated: 03 Nov, 2016 02:21 PM

national food security act should implemented  in the country paswan

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अब पूरे देश में लागू हो गया है और 80 करोड़ लोग इसके कानूनी हकदार हो गए हैं।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अब पूरे देश में लागू हो गया है और 80 करोड़ लोग इसके कानूनी हकदार हो गए हैं। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 36 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कर दिया है।

केरल और तमिलनाडु ने एक नवंबर से इस अधिनियम को लागू किया है। इन दोनों राज्यों को इस अधिनियम को लागू करने को लेकर पूर्व में चेतावनी दी गई थी। श्री पासवान ने कहा कि इस अधिनियम के तहत 81 करोड़ 34 लाख लोगों को कवर किया जाना है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों की उदासीनता के कारण वाजिब लोगों को इसका लाभ अब भी नहीं मिल रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को प्रति माह 45.5 लाख टन अनाज का आवंटन किया जाता है, जिस पर 11 726 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। 
 

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