Edited By jyoti choudhary,Updated: 20 Jul, 2022 04:13 PM
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल लि. (एफआरएल) के खिलाफ दिवाला समाधान कार्रवाई शुरू करने की बैंक ऑफ इंडिया की अपील को स्वीकार कर लिया है। न्यायाधिकरण ने इस बारे में अमेजन की आपत्ति को खारिज कर दिया है।
मुंबईः राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल लि. (एफआरएल) के खिलाफ दिवाला समाधान कार्रवाई शुरू करने की बैंक ऑफ इंडिया की अपील को स्वीकार कर लिया है। न्यायाधिकरण ने इस बारे में अमेजन की आपत्ति को खारिज कर दिया है।
बैंक ऑफ इंडिया की अपील को स्वीकार करते हुए एनसीएलटी ने विजय कुमार अय्यर को एफआरएल का समाधान पेशेवर (आरपी) नियुक्त किया है। एफआरएल ने बैंक ऑफ इंडिया के कर्ज के भुगतान में चूक की थी। इसके बाद इस साल अप्रैल में बैंक एफआरएल के खिलाफ एनसीएलटी में गया था। वहीं 12 मई को अमेजन ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता की धारा 65 के तहत इस मामले में हस्तक्षेप की अपील दायर की थी।
अमेजन ने कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा था कि बैंक ऑफ इंडिया और एफआरएल के बीच साठगांठ है। अमेजन ने कहा था कि अभी इस मामले में दिवाला कार्रवाई शुरू करना उसके अधिकारी के साथ ‘समझौता' होगा।