NCLT का रियल्टी कंपनी 3C प्रोजेक्ट्स के खिलाफ दिवाला कार्रवाई का निर्देश

Edited By Supreet Kaur,Updated: 30 Aug, 2019 01:38 PM

nclt directs insolvency action against realty company 3c projects

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने एनसीआर की रियल्टी कंपनी थ्री सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा एनसीएलटी ने कर्ज बोझ तले दबी कंपनी का प्रबंधन देखने के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर...

नई दिल्लीः राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने एनसीआर की रियल्टी कंपनी थ्री सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा एनसीएलटी ने कर्ज बोझ तले दबी कंपनी का प्रबंधन देखने के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) की भी नियुक्ति की है।

एनसीएलटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम एम कुमार की अगुवाई वाली दो सदस्यीय प्रमुख पीठ ने पांच फ्लैट खरीदारों की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया। इन फ्लैट खरीदारों ने कंपनी की उत्तर प्रदेश की लोटस जिंग परियोजना में फ्लैट बुक कराए थे। एनसीएलटी ने याचिका को स्वीकार करते हुए मनीष कुमार गुप्ता को अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। एनसीएलटी ने थ्री सी प्रोजेक्ट्स के पूर्व प्रबंधन को उनके पास मौजूद सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने और उनकी जानकारी में सभी सूचनाएं एक सप्ताह में आईआरपी को देने का निर्देश दिया। 

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