Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Sep, 2017 05:08 PM
केंद्र सरकार ने आज उड़ान भरने के लिए नए नियमों का ऐलान कर दिया है।
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने आज उड़ान भरने के लिए नए नियमों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने आज यात्रियों की सुरक्षा के लिए 'नो फ्लाइ' लिस्ट जारी की है। उन्होंने बताया कि फ्लाइट में गलत व्यवहार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के अलावा यह ऐक्शन लिए जाएंगे। इस लिस्ट को तीन श्रेणियों में बांटा गया है जिसमें विमान में गलत व्यवहार करने वालों पर आजीवन बैन लगाया जा सकता है।
पहली श्रेणी में अगर कोई व्यकित गलत इशारे या कुछ गलत बोलता है या जिसे नशे की लत है तो उसे 3 महीने के लिए नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा। दूसरी श्रेणी में अगर कोई व्यकित गलत व्यवहार करता है जैसे धक्का या लात मारना, गलत तरीके से छूना आदि तो उसकी हवाई यात्रा पर 6 महीने का बैन लग सकता है। तीसरी श्रेणी में अगरल कोई व्यकित जान से मारने की धमकी या हवाई जहाज के किसी चीज कोे नुक्सान पहुंचाता है तो उसके हवाई सफर करने पर 2 साल का बैन लगेगा। बैन के खिलाफ अपील करने के लिए कमिटी होगी और फिर अदालत में भी चुनौती दी जा सकेगी।