बीमा करवाने के उपरांत भी नहीं दी क्षतिपूर्ति, अब कम्पनी देगी 4.10 लाख

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Oct, 2017 08:50 AM

not compensated even after getting insurance

जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा करवाने के उपरांत चक्रवात से हुए नुक्सान की रकम न देने ...

नई दिल्ली: जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा करवाने के उपरांत चक्रवात से हुए नुक्सान की रकम न देने के एक मामले में 4.10 लाख रुपए अदा करने का आदेश बीमा कम्पनी को दिया है।

क्या है मामला
महुली थाना क्षेत्र की नाथनगर निवासिनी सत्यावती देवी ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल कर कहा था कि उसने हौजरी का काम करने के लिए पूर्वांचल बैंक शाखा नाथनगर से 25 हजार रुपए मार्जिन मनी जमा कर 4 लाख 75 हजार का ऋण लिया था। गोदाम में रखे ऊन व मशीनों का बीमा ओरियन्टल इंश्योरैंस कंपनी से 13 मार्च 2013 को कराया, जिसका एक वर्ष का प्रीमियम 4416 रुपए जमा कर दिया। उक्त बीमा 6 लाख रुपए तक के नुक्सान का था। 8 जून 2014 को रात्रि 8 बजे तेज चक्रवात के साथ आंधी-तूफान व बारिश हुई। उसका मकान ढह गया, मशीनें टूट गईं। गोदाम में रखा ऊन व स्वैटर खराब हो गया। लगभग 4 लाख रुपए का नुक्सान हुआ। बीमा कम्पनी के सर्वेयर द्वारा सिर्फ  दो हजार का नुक्सान आंका गया जबकि परिवादिनी द्वारा नुक्सान होने से सम्बंधित कई साक्ष्य दिए गए। बावजूद इसके नो क्लेम का मामला मानते हुए बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति देने से इंकार कर दिया गया।

यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रेम चंद्र गुप्ता व सदस्य रामसुरेश चौरसिया ने सत्यावती देवी को उक्त नुक्सान की रकम 4 लाख रुपए 6 प्रतिशत ब्याज के साथ तथा 10,000 रुपए अतिरिक्त अदा करने का आदेश बीमा कम्पनी को दिया है।

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