Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Oct, 2017 02:36 AM
ड्राइविंग लाइसैंस (डी.एल.) बनवाने में गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने मोटर वाहन नियमों को सख्त बनाने की पहल ...
नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसैंस (डी.एल.) बनवाने में गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने मोटर वाहन नियमों को सख्त बनाने की पहल की है। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए नियमों के मसौदे में डी.एल. बनवाने के लिए किसी मोटर वाहन प्रशिक्षण केंद्र से वाहन चलाने का प्रमाण पत्र हासिल करने की अनिवार्यता को शामिल किया गया है।
मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2017 के मसौदे पर सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित नियमों में फर्जी तरीके से डी.एल. बनवाने की समस्या से निपटने के लिए 2 मुख्य उपाय किए गए हैं। इनमें डी.एल. बनवाने के लिए किसी मान्यता प्राप्त मोटर ड्राइविंग स्कूल के प्रमाण पत्र को आवेदन फॉर्म के साथ जमा करने के अलावा नए और मौजूदा डी.एल. को आधार कार्ड से जोडऩे की अनिवार्यता को शामिल किया गया है।