एनएसई ने 3 ब्रोकरों को डिफॉल्टर घोषित किया, सदस्यता खत्म

Edited By jyoti choudhary,Updated: 15 Feb, 2020 04:25 PM

nse declared 3 brokers as defaulters membership expires

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने तीन ब्रोकर हाउसों को शेयर बाजार के नियामकीय प्रावधानों (एनएसई के दिशानिर्देशों) के पालन में विफल (डिफॉल्टर्स) घोषित किया। तीनों ब्रोकरों में वीराइज सिक्योरिटीज, कायनेट फाइनेंस और बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स शामिल हैं।

नई दिल्लीः नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने तीन ब्रोकर हाउसों को शेयर बाजार के नियामकीय प्रावधानों (एनएसई के दिशानिर्देशों) के पालन में विफल (डिफॉल्टर्स) घोषित किया। तीनों ब्रोकरों में वीराइज सिक्योरिटीज, कायनेट फाइनेंस और बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स शामिल हैं। एनएसई ने एक अलग सर्कुलर में कहा कि इन ब्रोकरों की एक्सचेंज की सदस्यता खत्म कर दी गई है। एनएसई का यह फैसला 13 फरवरी से प्रभावी हुआ।

एनएसई के दिशानिर्देशों के मुताबिक स्टॉक ब्रोकरों को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होता है। उन्हें अवैध या गैर पेशेवर गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। जनवरी में सेबी ने नियमों का उल्लंघन के कारण वीराइज सिक्योरिटीज को छह महीने के लिए नए क्लाइएंट का पंजीकरण करने से रोक दिया था। उसी महीने सेबी ने सिक्योरिटीज कांट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट (एससीआरए) का पालन नहीं करने के लिए इस ब्रोकर पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। जनवरी में ही सेबी ने बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स को प्रतिभूति बाजार से बाहर रहने के अपने अंतरिम आदेश को कन्फर्म्ड कर दिया था। क्लाइएंट की प्रतिभूतियों को अलग करने में विफलता, पे-इन ऑब्लिगेशन को पूरा करने पर क्लाइएंट की प्रतिभूतियों को अनप्लेज और वापसी करने में विफल रहने और क्लाइएंट के डीमैट अकाउंट से शेयरों को अनधिकृत हस्तांतरण करने के कारण बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स पर यह कार्रवाई की गई। बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स को अब बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स के नाम से जाना जाता है।
 
सेबी ने गुरुवार को कहा कि उसने स्टॉक ब्रोकर द्वारा क्लाइंट की प्रतिभूतियों के दुरुपयोग का समय पर पता लगाने और निवेशकों के फंड के डायवर्सन के मामले में एकसचेंज को अलर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली का विकास किया है। कुछ ब्रोकर अपने सेटलमेंट ऑब्लिगेशन या अन्य क्लाइएंट्स के ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए क्लाइएंट से कॉलेटरल के रूप में मिली प्रतिभूतियों का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए सेबी ने इस प्रणाली का विकास किया है।
 

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