प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया यह बड़ा फैसला

Edited By ,Updated: 03 Jan, 2017 02:16 PM

punjab and haryana high court pronounced property transfer decision

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।

नई दिल्लीः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके तहत हाइकोर्ट के अनुसार प्रॉपर्टी को तोहफे के रूप में केवल खून के रिश्ते में ही ट्रांसफर किए जाने की कोई पाबंदी नहीं है। जस्टिस एसएस सारों और जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ ने अपने फैसले में इसे सही ठहराया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो परिभाषा दी गई है, वह केवल खून के रिश्तों तक सीमित नहीं है। मामला हरियाणा में विस्थापितों को मिले हुडा के प्लॉटों से जुड़ा है।

फरीदाबाद निवासी मनमोहन ने याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि जिनकी जमीन का अधिग्रहण कर उन्हें प्रॉपर्टी उपलब्ध करवाई गई, उस प्रॉपर्टी को 5 साल तक न बेचने की शर्त रखी गई थी। हरियाणा में इस समय मोटे तौर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है।इन प्लॉटों को बेचने पर लगाई गई पाबंदी के बाद भी गिफ्ट डीड से बेचा जा रहा है। गिफ्ट डीड केवल खून के रिश्तों में हो सकती है, लेकिन यहां गिफ्ट डीड का दुरुपयोग हो रहा है। इससे सरकार के राजस्व में घाटा हो रहा है।

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