इनकम टैक्स से जुडे़ बिल को राज्यसभा से मिली मंजूरी, जानें क्या होंगे फायदे

Edited By rajesh kumar,Updated: 22 Sep, 2020 04:29 PM

rajya sabha approves bill related to income tax what will be the benefits

राज्य सभा ने टैक्सेशन और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में राहत और संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी है। यह बिल उन अध्यादेशों का स्थान लेगा, जिनमें कई तरह की टैक्स छूट दी गई है।

नई दिल्ली: राज्य सभा ने टैक्सेशन और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में राहत और संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी है। यह बिल उन अध्यादेशों का स्थान लेगा, जिनमें कई तरह की टैक्स छूट दी गई है। मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के चलते टैक्स की तारीकों में बदलाव किया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट इस बार 30 नवंबर कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य टैक्स संबंधित फॉर्म और रिपोर्ट (जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आदि) दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2020 है।

TDS-TCS में 25 फीसदी छूट
वहीं, अगले साल तक टीडीएस और टीसीएस के लिए 25 फीसदी छूट दी जा रही है, जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। इससे 50,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी लोगों के हाथों में रहेगी। जो रिफंड लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा। टीडीएस विभिन्न तरह के आय के स्रोत पर काटा जाता है। इसमें वेतन, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन शामिल हैं। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद बाकी है, वह अब 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती हैं। 

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टैक्सेशन और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में राहत और संशोधन) विधेयक, 2020  में पीएम केयर्स फंड को लेकर भी मंजूरी मिल गई है। कोविड-19 महामारी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए डेडिकेटेड नेशनल फंड की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ के नाम से यह सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया है। इस फंड में पूरी तरह से व्यक्तियों/संगठनों से स्वैच्छिक योगदान लिया जा रहा है।

पीएम-केयर्स फंड में दान दी गई रकम पर इनकम टैक्‍स से 100 फीसदी छूट मिलेगी। यह राहत इनकम टैक्‍स कानून के सेक्‍शन 80जी के तहत मिलेगी। पीएम-केयर्स फंड में दान भी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीएसआर खर्च के रूप में गिना जाएगा। इस फंड को भी एफसीआरए के तहत छूट मिली है। विदेशों में दान प्राप्त करने के लिए अलग खाता खोला गया है। इससे विदेशों में स्थित व्यक्ति और संगठन फंड में दान दे सकते हैं

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