क्रिप्टोकरेंसी को लेकर RBI का बड़ा बयान, निवेशकों ने ली राहत की सांस

Edited By jyoti choudhary,Updated: 01 Jun, 2021 06:05 PM

rbi big statement about cryptocurrency investors took a sigh of relief

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्रिप्‍टोकरेंसी में पूंजी लगाने वाले भारतीय निवेशकों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक 6 अप्रैल 2018 को जारी किए उसके जिस सर्कुलर का हवाला देकर अपने ग्राहकों को डिजिटल करेंसी की खरीद-फरोख्‍त से दूर

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्रिप्‍टोकरेंसी में पूंजी लगाने वाले भारतीय निवेशकों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक 6 अप्रैल 2018 को जारी किए उसके जिस सर्कुलर का हवाला देकर अपने ग्राहकों को डिजिटल करेंसी की खरीद-फरोख्‍त से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट 4 मार्च 2020 को खरिज कर चुका है। दूसरे शब्‍दों में समझें तो रिजर्व बैंक के इस स्‍पष्‍टीकरण के बाद भारत में क्रिप्‍टोकरेंसी की खरीद-फरोख्‍त का रास्‍ता साफ हो गया है। बता दें कि स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक समेत देश कई सरकारी व निजी बैंकों ने अपने ग्राहकों को ई-मेल भेजकर वर्चुअल करेंसी में डील करने से दूर रहने की हिदायत दी थी।

आरबीआई ने बैंकों और दूसरी संस्थाओं को हिदायत दी है कि क्रिप्‍टोकरेंसी में निवेश के दौरान केवाईसी नियमों, एंटी मनी लॉड्रिंग और दूसरे नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। बता दें कि बैंकों ने आरबीआई के पुराने सर्कुलर का हवाला देकर अपने ग्राहकों को क्रिप्‍टोकरेंसी एक्सचेंज की सर्विसेज देने से भी इनकार कर दिया था। देश के सबसे बड़े क्रिप्‍टोकरेंसी एक्सचेंज वजीर-एक्‍स (WazirX) को मई 2021 के दौरान अपने बैंकिंग पार्टनर्स के साथ कस्टमर फंड्स को डिपॉजिट और विद्ड्रॉ करने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को क्रिप्‍टोकरेंसी में डील करने पर अकाउंट सस्पेंड करने की चेतावनी भी दी थी।

आरबीआई और एचडीएफसी बैंक समेत कई बैंकों की ओर से ग्राहकों को बिटक्‍वाइन व डॉगक्‍वाइन (Bitcoin/Dogecoin) जैसी क्रिप्‍टोकरेंसी की खरीद-फरोख्‍त से दूर रहने की चेतावनी भरे ई-मेल भेजे गए थे। साथ ही आगाह किया है कि चेतावनी नहीं मानने पर उनके बैंक कार्ड्स रद्द किए जा सकते हैं। इस पर रिजर्व बैंक ने स्थिति साफ करते हुए क्रिप्‍टोकरेंसी में निवेश करने वालों को राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक इस चेतावनी के लिए उसके जिस सर्कुलर का हवाला दे रहे हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में उसके पुराने आदेश की वैधता खत्‍म हो गई है।

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