RBI का बैंक कर्मचारियों को तोहफा, हर साल मिलेगी 10 सरप्राइज लीव

Edited By jyoti choudhary,Updated: 10 Jul, 2021 05:50 PM

rbi s gift to bank employees will get 10 surprise leaves every year

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आरबीआई ने कहा कि जो बैंक कर्मचारी ट्रेजरी और करेंसी चेस्ट समेत संवेदनशील पदों पर काम करते हैं उन्हें हर साल कम से कम 10 दिन का सरप्राइज लीव मिलेगा। यह छुट्टी उन्हें बिना पूर्व सूचना...

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आरबीआई ने कहा कि जो बैंक कर्मचारी ट्रेजरी और करेंसी चेस्ट समेत संवेदनशील पदों पर काम करते हैं उन्हें हर साल कम से कम 10 दिन का सरप्राइज लीव मिलेगा। यह छुट्टी उन्हें बिना पूर्व सूचना के अचानक दी जाएगी।

आरबीआई ने ग्रामीण विकास बैंक और सहकारी बैंक समेत बैंकों को भेजी सूचना में विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपाय के तहत अप्रत्याशित अवकाश देने की नीति तैयार करने को कहा है।

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फिजिकल वर्क की कोई जिम्मेदारी नहीं
ऐसे अवकाश के दौरान, संबंधित बैंक कर्मचारी को आंतरिक/कॉरपोरेट ईमेल को छोड़कर भौतिक रूप से या फिर ऑनलाइन-किसी भी तरह से कार्य संबंधी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बैंक कर्मचारियों के पास सामान्य प्रयोजन से आंतरिक/कॉरपोरेट ईमेल की सुविधा उपलब्ध होती है।

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आरबीआई ने कहा, ''एक विवेकपूर्ण परिचालन जोखिम प्रबंधन उपाय के रूप में बैंक एक अप्रत्याशित अवकाश नीति लागू करेंगे, जिसमें संवेदनशील पदों या संचालन के क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को हर साल अनिवार्य रूप से कुछ दिनों (10 कार्य दिवसों से कम नहीं) के लिए छुट्टी पर भेजा जाएगा। यह छुट्टी इन कर्मचारियों को पूर्व सूचना दिए बिना दी जाएगी।''

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RBI ने मैंडेटरी लीव पॉलिसी को अपडेट किया है
इससे पहले, आरबीआई ने अप्रैल 2015 में इस मुद्दे पर अपने पहले के दिशानिर्देश में ऐसे अवकाश के लिए दिनों की संख्या स्पष्ट नहीं की थी। हालांकि उसने कहा कि यह कुछ दिन (10 कार्य दिवस) हो सकता है। आरबीआई ने संवेदनशील पदों या संचालन क्षेत्रों से जुड़े कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अप्रत्याशित अवकाश नीति को अपडेट किया है और 23 अप्रैल 2015 के परिपत्र को निरस्त कर दिया है।

बैंकों से उनके निदेशक मंडल बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार संवेदनशील पदों की सूची तैयार करने और समय-समय पर सूची की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। आरबीआई ने बैंकों से छह महीने के भीतर संशोधित निर्देशों का पालन करने को कहा है।

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