GST छूट को प्रमुखता से प्रदर्शित करें खुदरा विक्रेता: वाणिज्य मंत्रालय

Edited By Updated: 16 Sep, 2025 02:47 PM

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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे हाल ही में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में किए गए संशोधन के कारण मिलने वाली छूट को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और उसका विज्ञापन करें। भारतीय खुदरा विक्रेता संघ को भेजे एक...

नई दिल्लीः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे हाल ही में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में किए गए संशोधन के कारण मिलने वाली छूट को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और उसका विज्ञापन करें। भारतीय खुदरा विक्रेता संघ को भेजे एक पत्र में, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कहा कि खुदरा विक्रेताओं को रसीद/बिल में जीएसटी में कमी को जीएसटी छूट के रूप में दर्शाना चाहिए और उच्च प्रभाव वाले उत्पादों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 

डीपीआईआईटी ने कहा, ‘‘अपने नेटवर्क के माध्यम से वे ‘जीएसटी के कारण छूट' को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और उसका विज्ञापन करें। उदाहरण के लिए - अपने खुदरा नेटवर्क के माध्यम से पोस्टर/फ्लायर्स और विज्ञापन (प्रिंट, टीवी और ऑनलाइन) के माध्यम से ऐसा किया जाना चाहिए।'' विभाग ने यह भी सुझाव दिया है कि इस त्योहारी सीजन के दौरान बिक्री के आंकड़ों पर नजर रखी जाए और विभिन्न माध्यमों से इसकी जानकारी दी जाए। 

22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी में बदलाव लागू होने पर साबुन से लेकर कार, शैंपू से लेकर ट्रैक्टर और एयर कंडीशनर तक, लगभग 400 उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। 22 सितंबर से, जीएसटी स्लैब संरचना बदल जाएगी। आम इस्तेमाल की वस्तुओं पर पांच प्रतिशत और बाकी सभी उत्पादों पर 18 प्रतिशत कर लगेगा। 12 और 28 प्रतिशत की मौजूदा स्लैब को हटा दिया गया है। नए जीएसटी ढांचे में ज़्यादातर रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजें और किराना सामान पांच प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आ जाएंगे, जबकि ब्रेड, दूध और पनीर पर कोई कर नहीं लगेगा।  

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