Edited By ,Updated: 28 Apr, 2016 08:18 AM
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से अगली सुनवाई पर सीलबंद लिफाफे में अपनी संपत्ति की विस्तृत सूची पेश करने को कहा है।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से अगली सुनवाई पर सीलबंद लिफाफे में अपनी संपत्ति की विस्तृत सूची पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति अनिल आर.दवे और न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि सहारा अपनी विदेशों की संपत्ति समेत पूरी संपत्ति की विस्तृत सूची 11 मई को अगली सुनवाई पर सीलबंद लिफाफे में पेश करे।