Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Oct, 2017 11:05 AM
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को सभी ट्रेनों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश, दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचुद की पीठ ने रेलवे से कहा कि अगर यात्रा के दौरान यात्री बीमार पड़ जाएं और उससे कैसे...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को सभी ट्रेनों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश, दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचुद की पीठ ने रेलवे से कहा कि अगर यात्रा के दौरान यात्री बीमार पड़ जाएं और उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर वे एम्स के डॉक्टरों की मदद लें और ट्रेनिंग करें।
रेलवे को ट्रेनों में ऑक्सीजन सिलेंडरों को रखना चाहिए ताकि किसी भी श्वसन समस्या से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को सहायता दी जा सके। अगर कोई यात्री या उसका साथी टिकट कलेक्टर या परिचर से शिकायत करते हैं तो उनकी चिकित्सा समस्याओं पर तत्काल ध्यान दिया जाए। यह अधिकारियों की ड्यूटी होगी कि वे अगले रेलवे स्टेशन को सूचित करें जिससे की पीड़ित को मेडिकल सुविधा मिल सके।