Supertech पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 4 हफ्तों में लौटाना होगा खरीददारों का पैसा

Edited By ,Updated: 27 Mar, 2017 04:48 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर्स को निर्देश दिया है कि वह नोएडा के एमरल्ड कोर्ट के फ्लैट धारकों को चार हफ्ते में पैसे लौटाए।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर्स को निर्देश दिया है कि वह नोएडा के एमरल्ड कोर्ट के फ्लैट धारकों को चार हफ्ते में पैसे लौटाए। मामले की सुनवाई 9 अगस्त को होगी। सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पांच करोड़ रुपए जमा किए हैं। सुनवाई के दौरान सुपरटेक ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पांच करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कर दिए हैं।

मामले की अंतिम सुनवाई 9 अगस्त को
सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वे इन पैसों को फिक्सड डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दें। फ्लैट खरीददार बिल्डर से संपर्क कर पैसै लौटाने की अर्जी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को दे सकते हैं। उन अर्जियों को देने के चार हफ्ते के भीतर बिल्डर को फ्लैट धारकों को पैसे लौटाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अंतिम सुनवाई 9 अगस्त को करने का फैसला किया है। इसके पहले छह जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर्स की इस अर्जी को स्वीकार कर लिया था कि उसे दस जनवरी तक दस करोड़ रुपए जमा करने से छूट दी जाए।

कंपनी ने पैसा इकट्ठा न होने की बताई यह वजह
सुपरटेक ने कहा था कि नोटबंदी की वजह से उसे पैसे जुटाने में दिक्कत हो रही है। कोर्ट ने उसकी दलील को स्वीकार करते हुए आदेश दिया था कि वह बीस मार्च तक कोर्ट में दस करोड़ रुपए जमा करे। पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को आदेश दिया था कि वो कोर्ट की रजिस्ट्री में दस करोड़ रुपए जमा करे ताकि नोएडा के एमरल्ड कोर्ट के फ्लैट धारकों को पैसे दिए जा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हमें ऐसा लगेगा कि इन दोनों टावर्स का निर्माण कानून का उल्लंघन कर किया गया है तो हम उसे ढहाने की अनुमति देंगे।

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