SEBI का वेदांता को आदेश, Cairn UK को 45 दिन में चुकाने होंगे 77 करोड़

Edited By jyoti choudhary,Updated: 13 Mar, 2024 10:33 AM

sebi orders vedanta cairn uk will have to pay rs 77 crore in 45 days

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता लिमिटेड (पूर्व में केयर्न इंडिया लिमिटेड) को लाभांश भुगतान में देरी पर ब्याज के साथ 77.62 करोड़ रुपए केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड (सीयूएचएल) को देने का निर्देश दिया। वेदांता को ये रकम...

बिजनेस डेस्कः पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता लिमिटेड (पूर्व में केयर्न इंडिया लिमिटेड) को लाभांश भुगतान में देरी पर ब्याज के साथ 77.62 करोड़ रुपए केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड (सीयूएचएल) को देने का निर्देश दिया। वेदांता को ये रकम 45 दिन के भीतर चुकानी होगी। इसके साथ ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वेदांता लिमिटेड के समूचे निदेशक मंडल को पूंजी बाजार से कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया। 

दो महीने के लिए प्रतिबंधित

सेबी ने नवीन अग्रवाल, तरुण जैन, थॉमस अल्बनीस और जी आर अरुण कुमार को दो महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं प्रिया अग्रवाल, के वेंकटरमणन, ललिता डी गुप्ते, अमन मेहता, रवि कांत और एडवर्ड को एक महीने के लिए बाजार में प्रवेश से रोक दिया है। 

क्या कहा सेबी ने

बाजार नियामक ने 76 पृष्ठ के अपने आदेश में कहा, ‘‘नोटिस प्राप्तकर्ता नंबर 1 (वेदांत लिमिटेड) लाभांश के विलंबित भुगतान पर केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड (सीयूएचएल) को 45 दिन के भीतर 77,62,55,052 रुपए का भुगतान करेगा जो 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ होगा।'' 

वेदांता ने वर्ष 2011 में केयर्न एनर्जी की भारतीय इकाई केयर्न इंडिया लिमिटेड में उसकी हिस्सेदारी को खरीदा था। इसके बाद भी केयर्न इंडिया (बाद में वेदांता लिमिटेड) में केयर्न एनर्जी की अल्पांश हिस्सेदारी बनी रही। यह आदेश सेबी को 13 अप्रैल, 2017 को केयर्न एनर्जी से मिली शिकायत पर आया है। इसमें केयर्न इंडिया लिमिटेड पर 340.65 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान न करने का आरोप लगाया गया था। केयर्न इंडिया के इक्विटी शेयर सीयूएचएल के स्वामित्व में हैं। 

इस बीच, शेयर बाजारों को भेजी सूचना में वेदांता ने कहा कि उसे यह आदेश मंगलवार को मिला है। कंपनी इस बारे में उचित कानूनी कदम उठाने की तैयारी में है। सेबी ने इस आदेश में वेदांता के अगुवा अनिल अग्रवाल के भाई नवीन अग्रवाल और तीन शीर्ष अधिकारियों को दो महीनों के लिए बाजार से प्रतिबंधित किया है। इनमें अनिल अग्रवाल के करीबी तरुण जैन और तत्कालीन सीईओ थॉमस अल्बनीस भी शामिल हैं। इसके अलावा सेबी ने अनिल अग्रवाल की बेटी प्रिया अग्रवाल समेत छह अन्य लोगों को एक महीने के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित किया है। इनमें से अधिकतर लोग कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल थे। 
 

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