Edited By Yaspal,Updated: 04 Nov, 2018 09:10 PM
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अजय भूषण पांडे ने कहा है कि आधार पर उच्चतम न्यायालय का हालिया...
नई दिल्लीः भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अजय भूषण पांडे ने कहा है कि आधार पर उच्चतम न्यायालय का हालिया फैसला देश में निजी सूचनाओं की सुरक्षा के और अधिक मजबूत उपायों को सुनिश्चित करेगा। ये उपाय डिजिटलीकरण की गति को अधिक तेजी देंगे। उन्होंने कहा कि आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई ने शीर्ष न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए छह महीने से पुराने आधार पर आधारित सत्यापन लॉग को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
क्या कहा UIDAI प्रमुख ने
सितंबर में, न्यायालय ने कानूनी प्रावधान नहीं होने के चलते निजी कंपनियों को ऑनलाइन सत्यापन के लिए आधार का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। हालांकि, न्यायालय ने सरकार की कल्याणाकारी योजनाओं और सब्सिडी के लाभ के वितरण के लिए सत्यापन, आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन के लिये इसके उपयोग की अनुमति दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है
पांडे ने कहा, शीर्ष न्यायालय ने हमें कहा है कि किसी भी अवैध प्रवासी को आधार नहीं मिलना चाहिए, इसलिए हमने प्रक्रिया की समीक्षा शुरू कर दी है कि कैसे दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया को कड़ा किया जा सकता है... हम सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए आदेश को लागू करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने आधार का इस्तेमाल करने वालों की निजता और सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने के लिए सरकार और यूआईडीएआई से सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है।
अधिकारी ने कहा, शीर्ष न्यायालय का यह आदेश निश्चित रूप से सुरक्षा के साथ हमारी डिजिटल यात्रा को आगे ले जायेगा। यह महत्वपूर्ण फैसला भारत की डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ते कदम को बढ़ावा देगा क्योंकि इसे बहुत सारे मजबूत डेटा संरक्षण उपायों का समर्थन हासिल होगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश की जनता के लिए ‘बड़ी जीत’ है।