कैंसर दवा: उच्चतम न्यायालय ने सिप्ला को रोश के खिलाफ अपील वापस लेने की अनुमति दी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Jun, 2017 04:33 PM

supreme court allowed cipla to withdraw appeal against rosh

उच्चतम न्यायालय ने घरेलू दवा कंपनी सिप्ला को स्विटरजरलैंड की बड़ी दवा कंपनी रोश के साथ चल रहे पेंटेट विवाद में अपनी याचिका वापस लेने की आज अनुमति दे दी।

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने घरेलू दवा कंपनी सिप्ला को स्विटरजरलैंड की बड़ी दवा कंपनी रोश के साथ चल रहे पेंटेट विवाद में अपनी याचिका वापस लेने की आज अनुमति दे दी। सिप्ला का हाल ही में रोशे के साथ समझौता हो गया है। शीर्ष अदालत को बताया गया कि दोनों ही कंपनियां अपने बीच के इस विवाद को खत्म करने के लिए 30 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक समझौते पर पहुंची थीं। उनके बीच दवा इर्लोटिनिब हाइड्रोक्लोराइड को लेकर विवाद था। रोशे टारसेवा नाम से और सिप्ला इर्लोसिप नाम से यह दवा बनाती हैं एवं बेचती हैं।   
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सिप्ला ने उच्च न्यायालय के 27 नवंबर, 2015 के एक आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि सिप्ला ने फेफड़े के कैंसर के इलाज से संबंधित दवा में रोश के पेंटेंट का उल्लंघन किया है लेकिन 30 मई के सुलह के बाद सिप्ला 2015 के इस फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका वापस लेने का अनुरोध उच्च्तम न्यायालय से किया।  

सिप्ला के वकील ने न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल और न्यायमूर्ति एस के कौल की अवकाशकालीन पीठ के सामने इसे पेश किया और कहा कि सिप्ला लिमिटेड एवं एफ हॉफमैन ला रोश लिमिटेड के बीच विवाद पर सुलह हो गई है और अब याचिकाकर्ता इस याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमित दे दी।

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