सुप्रीम कोर्ट ने दिया जेपी ग्रुप को एक और झटका

Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Sep, 2017 01:47 PM

supreme court gives another blow to jp group

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को एक और झटका दे दिया है।  कोर्ट ने जेपी को उसके कैलिप्सो कोर्ट प्रॉजेक्ट के

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को एक और झटका दे दिया है।  कोर्ट ने जेपी को उसके कैलिप्सो कोर्ट प्रॉजेक्ट के 10 फ्लैट बायर्स को पजेशन देने में देरी के लिए 50-50 लाख रुपये देने का निर्देश दिया। जेपी का कैलिप्सो कोर्ट प्रॉजेक्ट नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित नोएडा सेक्टर 128 में स्थित है।

पिछले साल जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ही नैशनल कन्ज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल कमिशन (एन.सी.आर.डी.सी.) के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें पजेशन देने में देरी पर सालाना 12 प्रतिशत का जुर्माना देने को कहा गया था। तब देश की सर्वोच्च अदालत ने जेपी को 3 अगस्त 2016 तक 4 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया था। ऐसा नहीं करने पर जेपी को 12 प्रतिशत जुर्माना भरने का एन.सी.आर.डी.सी. का आदेश लागू होने की बात कही गई।

गौरतलब है कि जेपी ग्रुप इन दिनों बेहद मुश्किल हालात से गुजर रहा है। उसके 30,000 फ्लैट बायर्स ने मोर्चा खोल रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को इस मामले में जेपी को 27 अक्टूबर तक न्यायालय की रजिस्ट्री में दो हजार करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की ओर से अंतरिम समाधान की व्यवस्था के रूप में नियुक्त प्रफेशनल आईआरपी को इसका प्रबंधन अपने हाथ में लेने और खरीददारों तथा कर्जदाताओं के हितों के संरक्षण की योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया।

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