Edited By jyoti choudhary,Updated: 07 Mar, 2023 04:49 PM

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कर्ज के बोझ से दबी जेपी इन्फ्राटेक के अधिग्रहण के लिए दिवाला समाधान प्रकिया के जरिए लगाई गई सुरक्षा समूह की बोली को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत सुरक्षा समूह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न...
नई दिल्लीः राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कर्ज के बोझ से दबी जेपी इन्फ्राटेक के अधिग्रहण के लिए दिवाला समाधान प्रकिया के जरिए लगाई गई सुरक्षा समूह की बोली को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत सुरक्षा समूह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न अटकी परियोजनाओं में 20,000 फ्लैट का निर्माण करेगा।
एनसीएलटी के अध्यक्ष रामलिंगम सुधाकर की अगुवाई वाली दो सदस्यीय प्रधान पीठ ने सुरक्षा समूह की तरफ से पेश समाधान योजना को मंजूरी दे दी। न्यायाधिकरण ने पिछले साल 22 नवंबर को जेपी इन्फ्राटेक के समाधान पेशेवर की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस याचिका में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विभिन्न लंबित परियोजनाओं के 20,000 फ्लैट के निर्माण की सुरक्षा समूह को अनुमति देने की अपील की गई थी।
जून, 2021 में सुरक्षा समूह को ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) से जेपी इन्फ्राटेक के अधिग्रहण की अनुमति मिली थी। सीओसी में बैंकों के अलावा घर खरीदार भी शामिल हैं। इस फैसले से 20,000 घर खरीदारों को जेपी इन्फ्राटेक की अटकी परियोजनाओं में अपने फ्लैट का कब्जा मिलने की उम्मीद बंधी है। जेपी इन्फ्राटेक के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया अगस्त, 2017 में शुरू हुई थी।