Edited By Pardeep,Updated: 02 Sep, 2018 05:11 AM
क्या आपके पास 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी कार है? अगर हां, तो आपको अपनी गाड़ी को कबाड़ में बेचना पड़ेगा और अगर आप पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर को अपनी नई कार के लिए लेना चाहते हैं तो आपको अच्छी-खासी रकम भी खर्च करनी पड़ेगी। फिलहाल गाड़ी मालिकों...
नई दिल्ली: क्या आपके पास 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी कार है? अगर हां, तो आपको अपनी गाड़ी को कबाड़ में बेचना पड़ेगा और अगर आप पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर को अपनी नई कार के लिए लेना चाहते हैं तो आपको अच्छी-खासी रकम भी खर्च करनी पड़ेगी।
फिलहाल गाड़ी मालिकों को अपनी पुरानी गाडिय़ों के रजिस्ट्रेशन नंबर को नई कार के लिए लेने हेतु 200 रुपए का शुल्क चुकाना पड़ता है। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट इस शुल्क को बढ़ाने जा रहा है। चौपहिया गाड़ी के पुराने नंबर को बरकरार रखने के लिए आपको 25,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे जबकि दोपहिया गाड़ी के लिए यह शुल्क 5000 रुपए होगा।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट की तरफ से तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार अगर आप सबसे ज्यादा डिमांड वाले रजिस्ट्रेशन नंबर 0001 को नई कार के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 25,000 के बजाय 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
वैसे अगर कोई अपनी गाड़ी के लिए 0001 रजिस्ट्रेशन नंबर चाहता है तो इसके लिए उसे नीलामी में हिस्सा लेना पड़ेगा, जिसमें न्यूनतम बोली 5 लाख रुपए की है। इसी तरह 0002 से लेकर 0009 तक के रजिस्ट्रेशन नंबर को रिटेन करने के लिए 30,000 रुपए खर्च करने होंगे जबकि इन नंबरों के नए रजिस्ट्रेशन के लिए नीलामी में न्यूनतम 3 लाख रुपए की बोली रहेगी।