Edited By jyoti choudhary,Updated: 19 Nov, 2018 06:23 PM
अब डीटीएच और केबल पर चलने वाले चैनलों पर आपको सिर्फ उन चैनलों के ही पैसे देने पड़ेंगे जिनको आप देखना चाहते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने केबल और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए नए नियम जारी किए हैं।
अगर आपसे केबल ऑपरेटर या डीटीएच कंपनी वाले मनमाने पैसे वसूल रहे हैं तो अब उनपर जल्द शिकंजा कसा जाएगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने केबल और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं, ट्राई का साफ कहना है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर केबल ऑपरेटर्स और DTH के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ट्राई का कहना है कि अब ग्राहक जितने चैनल देखना चाहते हैं उतने के ही पैसे देने होंगे। ट्राई ने अपने आदेश में कहा कि केबल ऑपरेटर और DTH कंपनी को 100 फ्री टू एयर चैनल 130 रुपए महीने में देने होंगे। अगर कंज्यूमर इन 100 चैनलों के अलावा कोई दूसरा चैनल देखना चाहेंगे तो उसके लिए अलग से पेमेंट करना होगा। अलग से उन चैनलों के पैसे देने होंगे जो फ्री नहीं हैं।
ट्राई का यह नया नियम 29 दिसंबर से देशभर में केबल और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में लागू हो जाएंगे। अगर कोई ऑपरेटर नियम की अनदेखी करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई का भी प्रावधान है।
दरअसल नए नियम के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक यूजर गाइड में हर चैनल की एमआरपी तय होगी। चैनल देखने के लिए ज्यादा पैसा वसूलना नामुमकिन होगा। ये नियम केबल, डीटीएच और ब्रॉडकास्टर्स पर लागू होंगे। नए फ्रेमवर्क के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी।
एक बिजनेस चैनल से बातचीत में ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने कहा कि ग्राहकों पर अब जबरदस्ती पैकेज नहीं थोपा जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्राई के इस कदम से केबल ऑपरेटर और DTH की मनमानी पर लगाम लगेगा और लोग कम पैसे में अपना पसंदीदा चैनल देख पाएंगे।