अपीलीय न्यायाधिकरण ने ईडी को भूषण पावर एंड स्टील मामले में अंतिम हलफनामा देने को कहा

Edited By jyoti choudhary,Updated: 06 Dec, 2019 05:52 PM

tribunal asked ed to give final affidavit in bhushan power and steel case

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने शुक्रवार को भूषण पावर एंड स्टील लि. के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अंतिम हलफनामा देने को कहा। इसमें भूषण पावर एंड स्टीज लि. की संपत्ति कुर्क करने से संबंधित गतिविधियां के बारे में पक्की...

नई दिल्लीः राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने शुक्रवार को भूषण पावर एंड स्टील लि. के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अंतिम हलफनामा देने को कहा। इसमें भूषण पावर एंड स्टीज लि. की संपत्ति कुर्क करने से संबंधित गतिविधियां के बारे में पक्की जानकारी देने को कहा गया है। 

अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने ईडी से भूषण पावर एंड स्टील लि. (बीपीएसएल) की संपत्ति कुर्क करने के बाद उसे अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा। एनसीएलएटी बीपीएसएल की संपत्ति कुर्क करने के खिलाफ जेएसडब्ल्यू स्टील समेत विभिन्न इकाइयों की तरफ से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। न्यायाधिकरण ने कहा, ‘‘ईडी पूरे मामले की जानकारी देते हुए हलफनामा दे।'' एनसीएलएटी मामले में 12 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा। 

ईडी और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के बीच निदेशालय द्वारा कर्ज में डूबी कंपनी की संपत्ति की कुर्की को लेकर मतभेद है। ईडी ने बीपीएसएल के पूर्व प्रवर्तकों द्वारा धन की कथित हेराफेरी को लेकर कंपनी की संपत्ति कुर्क की। बीपीएसएल फिलहाल ऋण शोधन प्रक्रिया से गुजर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की राय है कि वह मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत बीपीएसएल की संपत्ति कुर्क कर सकता है लेकिन कॉरपोरट कार्य मंत्रालय का कहना है कि चूंकि मामला ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता के अंतर्गत है, अत: ईडी संपत्ति कुर्क नहीं कर सकता। 


 

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