वैबसाइट बनाने वादा नहीं किया पूरा, अब कम्पनी देगी हर्जाना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Oct, 2017 10:50 AM

web site did not fulfill promise  now the company will pay damages

उपभोक्ता फोरम ने हाल ही में आई.टी. कम्पनी को एक फिटनैस ट्रेनर से किया वादा पूरा नहीं करने पर 80,000 रुपए का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्त्ता अमित शर्मा एक फिटनैस ट्रेनर और पोषण सलाहकार है जिसने वैबसाइट बनवाने के लिए आई.टी. कंपनी से...

इंदौर: उपभोक्ता फोरम ने हाल ही में आई.टी. कम्पनी को एक फिटनैस ट्रेनर से किया वादा पूरा नहीं करने पर 80,000 रुपए का हर्जाना देने का निर्देश दिया है।

क्या है मामला
याचिकाकर्त्ता अमित शर्मा एक फिटनैस ट्रेनर और पोषण सलाहकार है जिसने वैबसाइट बनवाने के लिए आई.टी. कंपनी से संपर्क किया था। आई.टी. कम्पनी ने एक ई-मेल पत्राचार और मौखिक समझौते के तहत 19 जनवरी 2015 और 19 मार्च 2015 की अवधि के बीच में वैबसाइट बनाने का वादा किया था। कम्पनी ने काम को पूरा करने के लिए 77,000 रुपए देने को कहा। अमित शर्मा ने राशि का भुगतान नैट बैंकिंग और चैक द्वारा 19 जनवरी 2015 और 19 मार्च 2015 के अंदर किया। पूरे पैसे लेने के बाद और अवधि के समाप्त होने के बाद भी आई.टी. कम्पनी वैबसाइट को बनाने में असमर्थ रही। याचिकाकत्र्ता ने कई बार सम्पर्क करने की कोशिश की और दिए गए भुगतान की वापसी की मांग भी की पर कम्पनी की तरफ  से कोई जवाब नहीं मिला।

यह कहा फोरम ने
उपभोक्ता फोरम की नीता श्रीवास्तव और एम.के. शर्मा ने कहा कि आई.टी. कम्पनी ने ठीक से सेवाएं प्रदान नहीं की हैं जिसके चलते उस कम्पनी के खिलाफ  लीगल नोटिस जारी किया गया। उपभोक्ता फोरम ने उसे 77,000 रुपए और मानसिक उत्पीडऩ के लिए 3,000 रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
 

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