हवाई टिकट कैंसिल कराने पर अब नहीं मिलेगा पूरा रिफंड, एक अक्टूबर से नया नियम लागूृ

Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Sep, 2018 05:09 PM

with the cancellation of air tickets no refund will be available now

एक अक्टूबर से टिकट कैंसिल कराने पर पहले से कम पैसे वापस मिलेंगे। दरअसल, सोमवार से GST नियम के तहत हवाई टिकट कैंसिल कराने पर टिकट बुक कराते समय दिया हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पैसा वापस नहीं होगा।

बिजनेस डेस्कः  एक अक्टूबर से टिकट कैंसिल कराने पर पहले से कम पैसे वापस मिलेंगे। दरअसल, सोमवार से GST नियम के तहत हवाई टिकट कैंसिल कराने पर टिकट बुक कराते समय दिया हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पैसा वापस नहीं होगा। बशर्ते टिकट 31 मार्च 2018 से पहले बुक कराया गया हो। आपको बता दें कि इकोनॉमी क्लास के टिकट पर 5 फीसदी और बिजनेस क्लास के टिकट पर 12 फीसदी GST चुकाना पड़ता है।

इन कंपनियों ने बदला नियम
निजी एयरलाइन्स कंपनी जेट एयरवेज ने इस नियम के बारे में अपने यात्रियों को पहले ही जानकारी दे दी है। इसके अलावा विस्तारा एयरलाइन्स ने भी यही फैसला किया है। हालांकि, एयरएशिया और गो एयर ने कहा है कि वह जीएसटी रिफंड का खर्च खुद उठाएगी और यात्रियों को भुगतान करेगी। 

PunjabKesari एयर इंडिया ने कहा है कि सिर्फ उन्हीं यात्रियों का GST रिफंड होगा, जिन्होंने 31 अगस्त से पहले टिकट कैंसिल करने के लिए आवेदन किया है। PunjabKesari


 

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