बिना लाइसैंस मिठाइयां बेचने पर 20 हजार रुपए जुर्माना

Edited By bhavita joshi,Updated: 25 Oct, 2018 08:37 AM

20 thousand rupees fine for selling sweets without license

बिना फूड लाइसैंस मिठाई बेचने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसे कोर्ट लगे रहने तक खड़े रहने की सजा सुनाई।

चंडीगढ़ (संदीप): बिना फूड लाइसैंस मिठाई बेचने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसे कोर्ट लगे रहने तक खड़े रहने की सजा सुनाई। फूड सेफ्टी डिपार्टमैंट के अफसर ने 18 अक्तूबर, 2017 को हल्लोमाजरा स्थित एक मिठाई की दुकान पर रेड की थी। रेड के दौरान अफसर ने पाया कि दुकान पर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी व अन्य मिठाईयां बेची जा रही हैं, लेकिन संचालक के पास उनकी बिक्री के संबंध में कोई भी लाइसैंस नहीं था। इसके बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमैंट द्वारा उसका चालान किया गया था। इसके बाद उसके खिलाफ फूड सेफ्टी अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। 


बचाव पक्ष की दलील : बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि उसके क्लाइंट पर झूठा मामला बनाया गया था। क्योंकि किसी ने भी न तो मिठाई के सैंपल लिए थे और न ही मिठाई के लिए बनाया जाने वाला कच्चा माल कब्जे में लिया गया था। इतना ही नहीं दुकान पर रेड की गई थी और किसी तरह की कोई भी मिठाई भी नहीं बनाई जा रही थी और न ही बेची जा रही थी। जबकि दूसरे पक्ष के वकील का कहना था कि आरोपी का चालान किया गया था। इसके लिए सैंपल लेने की जरूरत नहीं थी। आरोपी द्वारा बिना फूड लाइसैंस के मिठाईयां बेची और बनाई जा रही थी, जिसके बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया।

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