Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Jun, 2018 08:09 AM
लोन लेने के लिए जमा करवाए जाने वाले दस्तावेजों पर फर्जी साइन करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी पाए गए सुरेश कुमार सियाल को 3 साल कैद की सजा सुनाते हुए उस पर 34 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
चंडीगढ़ (संदीप): लोन लेने के लिए जमा करवाए जाने वाले दस्तावेजों पर फर्जी साइन करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी पाए गए सुरेश कुमार सियाल को 3 साल कैद की सजा सुनाते हुए उस पर 34 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। पुलिस ने वर्ष 2011 में सैक्टर-23 निवासी शशि भूषण की शिकायत पर सुरेश के खिलाफ केस दर्ज किया था।
शशि भूषण ने आरोप लगाया था कि उसका सैक्टर-23 स्थित एक मकान की दूसरी मंजिल में 20 प्रतिशत शेयर था। इसी सैक्टर में सुरेश कुमार ने भी एक अन्य मकान का 30 प्रतिशत शेयर खरीदा था। उसने शिकायतकर्ता की प्रॉपर्टी को अपना दिखाकर उसके फर्जी साइन कर लोन के लिए अप्लाई किया था। उसने शिकायतकत्र्ता को बिना बताए उसके फर्जी साइन कर संबंधित दस्तावेज जमा करावाए थे।