Edited By Priyanka rana,Updated: 26 Oct, 2019 11:09 AM
बिना आई.डी. प्रूफ लिए रूम किराए पर देने के मामले में साक्ष्यों के अभाव में जिला अदालत ने घनश्याम को बरी कर दिया है।
चंडीगढ़(संदीप) : बिना आई.डी. प्रूफ लिए रूम किराए पर देने के मामले में साक्ष्यों के अभाव में जिला अदालत ने घनश्याम को बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के वकील राजेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने घनश्याम को गलत फंसाया गया था। शिकायतकर्ता खुद जांच अधिकारी था।
इसके अलावा ऐसे मामलों में मजिस्ट्रैट के सामने पेश होकर ही मामला दर्ज किया जा सकता है, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। बताया कि पुलिस ने शिकायत में लिखा कि घनश्याम ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्टै्रट के आदेशों की उल्लघंना की है, लेकिन अदालत में पुलिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रैट द्वारा जारी ऐसा कोई आदेश नहीं दिखा सकी।
इसके अलावा पुलिस ने उस रजिस्टर को भी अपने कब्जे में नहीं लिया जिस पर उन्होंने आरोप लगाए थे कि बिना एंट्री और आई.डी. प्रूफ लिए लोगों को रूम किराए पर दिया गया। सारंगपुर थाना पुलिस ने वर्ष 2018 में घनश्याम के खिलाफ केस दर्ज किया था।