Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 14 Oct, 2022 07:47 PM
हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि दूसरे चरण में प्रदेश के 9 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे। इनमें अम्बाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिला शामिल है। इन जिलों में जिला...
चंडीगढ़,(पांडेय): हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि दूसरे चरण में प्रदेश के 9 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे। इनमें अम्बाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिला शामिल है। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवम्बर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 12 नवम्बर को मतदान होगा। वहीं बचे हुए 4 जिलों में चुनाव की घोषणा आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि आज से ही उपरोक्त 9 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। बाकी 4 जिलों में अभी आचार संहिता नहीं लगेगी।
उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ई.वी.एम. से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा। चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगभग 36 हजार कर्मचारियों व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। धनपत सिंह ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की है कि वे पंचायती राज चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें तथा ईमानदार एवं साफ सुथरी छवि के उम्मीदवारों को जिताएं। उन्होंने यह भी अपील की कि मतदाता जाति, धर्म आदि से ऊपर ऊठकर मतदान करें।
ये है दूसरे चरण में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम
-15 अक्तूबर को चुनाव वाले 9 जिलों में संबंधित जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), पंचायत चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी करेंगे।
-21 अक्तूबर से इन जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
-28 अक्तूबर नामांकन का अंतिम दिन होगा।
-29 अक्तूबर को नामांकन की जांच (स्क्रूटनी) होगी।
-31 अक्तूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।
-31 अक्तूबर को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएंगे।
-31 अक्तूबर को ही चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।
-9 नवम्बर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान होगा।
-12 नवम्बर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा।
-मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।
-यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 12 नवम्बर को करवाया जाएगा।
-यदि किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 14 नवम्बर को होगा।
-सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।
चुनाव लडऩे के लिए यह होगी शैक्षणिक योग्यता
-पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है।
-सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है।
-पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।
- जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।
उम्मीदवार को यह जमा करवानी होगी जमानत राशि
-पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपए जमानत राशि जमा करवानी होगी।
-सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपए जमानत राशि जमा करवानी होगी।
-पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपए जमानत राशि जमा करवानी होगी।
-जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपए जमानत राशि जमा करवानी होगी।