Edited By pooja verma,Updated: 30 Apr, 2019 08:20 PM
ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कर्मी को टक्कर मार फरार होने के मामले में दोषी गुरदासपुर निवासी साहिल को जिला अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ (संदीप): ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कर्मी को टक्कर मार फरार होने के मामले में दोषी गुरदासपुर निवासी साहिल को जिला अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। 27 जून, 2017 को हैड कांस्टेबल गुलजारी लाल अपने साथी कांस्टेबल कृष्ण कुमार के साथ सैक्टर-22 स्थित अरोमा लाइट प्वाइंट पर तैनात था। वे दिन में साढ़े 11 बजे ट्रैफिक नियमों की उल्लघंना करने वालों के चालान काट रहे थे।
इसी समय एक काले रंग की पल्सर बाइक पर दो लड़के बिना हैल्मेट के पिकाडली चौक की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। कांस्टेबल कृष्ण ने उन्हें रोकने का इशारा किया लेकिन बाइक चला रहे साहिल ने सीधे कृष्ण को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कृष्ण घायल हो गया।