Edited By Priyanka rana,Updated: 07 Sep, 2018 11:37 AM
युवती से दुराचार मामले में अदालत ने श्रीनगर के रहने वाले नाबालिग के खिलाफ दुराचार और धमकाने की धारा के तहत आरोप तय कर दिए।
चंडीगढ़(संदीप) : युवती से दुराचार मामले में अदालत ने श्रीनगर के रहने वाले नाबालिग के खिलाफ दुराचार और धमकाने की धारा के तहत आरोप तय कर दिए। 19 वर्षीय पीड़िता ने अदालत में दायर याचिका में कहा था कि नाबालिग ने उसके साथ दुराचार किया और यही उस पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया।
याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 में उसकी आरोपी के साथ फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। उसके चंडीगढ़ आने पर उसे पता चला कि वह मुस्लिम है। वह दोबारा 2017 में चंडीगढ़ आया। इस दौरान उसने फिर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और उसकी आपत्तिजनक फोटो खींच ली। आरोपी ने न सिर्फ उसे इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला, बल्कि जब पीड़िता श्रीनगर गई थी तो उसके परिवार के पांच लोगों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था।
इसी साल जून महीने में जब वह जुवेनाइल कोर्ट जा रही थी तो उस पर एसिड अटैक भी किया था। हालांकि डाक्टरों को उसके चेहरे पर कोई घाव के निशान नहीं मिले थे। वहीं बचाव पक्ष के वकील तरमिंदर सिंह ने कहा कि आरोपी को इस केस में झूठा फंसाया गया है। पीड़िता ने मेडिकल करवाने से मना कर दिया था। ऐसे में उसकी उम्र साबित नहीं होती।