Edited By pooja verma,Updated: 24 Sep, 2019 12:32 PM
अगर आप भी नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो डायरैक्ट बैनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
चंडीगढ़ (राजिंद्र): अगर आप भी नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो डायरैक्ट बैनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फूड सप्लाई डिपार्टमैंट की तरफ से 23 सितम्बर से लेकर 30 सितम्बर तक डी.बी.टी. इनरोलमैंट के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में 5 स्पैशल कैंप लगाए जा रहे हैं। इसमें लोगों की इनरोलमैंट को लेकर काम किया जा रहा है। इसके अलावा पता बदलने, सदस्य हटाने व जोडऩे आदि का काम भी इन कैंपों में किया जा रहा है।
23 से लेकर 30 सितम्बर तक लगेंगे
पहला कैंप
स्थान : कम्युनिटी सैंटर, विकास नगर
एरिया : मौलीजागरां, रायपुर खुर्द, रायपुर कलां, विकास नगर, दड़वा, मक्खन माजरा
दूसरा कैंप
स्थान : कम्युनिटी सैंटर, रामदरबार
एरिया : रामदरबार, हल्लोमाजरा, बहलाना, सै.-27 से 33, सै.-44 से 57 और 61, बुड़ैल, इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-2, फैदा गांव, कजहेड़ी, पलसौरा
तीसरा कैंप
स्थान: कम्युनिटी सैंटर, न्यू मार्बल मार्कीट, धनास
एरिया : धनास ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स, सैक्टर-25, सैक्टर-38 वैस्ट, 36-42,
धनास गांव, खुड्डा जस्सू, खुड्डा लाहौरा, खुड्डा अलीशेर, सारंगपुर, बड़हेरी।
चौथा कैंप
स्थान : कम्युनिटी सैंटर, मलोया
एरिया : मलोया, अटावा, डड्डूमाजरा, सैक्टर-55 और 56
पांचवां कैंप
स्थान : कम्युनिटी सैंटर, मॉडर्न हाऊसिंग कॉम्पलैक्स, मनीमाजरा
एरिया : इंदिरा कॉलोनी, मनीमाजरा, किशनगढ़, बापूधाप कालोनी, कैंबवाला
क्या है डी.बी.टी.
डी.बी.टी. यानी डायरैक्ट बैनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत सरकार द्वारा मुहैया करवाई जाने वाली सबसिडी की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। इस स्कीम को 1 जनवरी, 2013 को कुछ चुङ्क्षनदा जिलों में लागू किया गया। आरंभ में गैस सबसिडी पर इसे लागू किया गया। धीरे-धीरे इसे अन्य स्कीम्स के साथ पूरे देश में लागू किया गया।