पजेशन और सेल डीड न देने पर शालीमार एस्टेट्स पर ठोका 20 हजार हर्जाना

Edited By bhavita joshi,Updated: 08 Feb, 2019 10:25 AM

due to non payment and sale deed the tax on the shalimar estates

समय पर प्लॉट की पजेशन न देना और शिकायतकर्त्ता के फेवर में प्लॉट की सेल डीड न करना शालीमार एस्टेट्स को महंगा पड़ गया है।

चंडीगढ़(राजिंद्र) : समय पर प्लॉट की पजेशन न देना और शिकायतकर्त्ता के फेवर में प्लॉट की सेल डीड न करना शालीमार एस्टेट्स को महंगा पड़ गया है। फोरम ने कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह आदेश की प्रति मिलने पर 60 दिनों के अंदर प्लॉट की सेल डीड शिकायतकर्त्ता के फेवर में करवाए। इसके लिए शिकायतकर्त्ता अगर कोई पेंडिंग अमाऊंट है, उसका भुगतान करें। 

साथ ही सेल डीड का खर्च शिकायतकर्त्ता को खुद ही उठाना होगा। फोरम ने मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए 10 हजार रुपए मुआवजा और 10 हजार रुपए मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति मिलने पर 45 दिन के अंदर कंपनी को मुआवजा राशि देनी होगी, नहीं तो इस पर राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी लगेगा। इस आदेश के 3 साल के अंदर कंपनी ने सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करके शिकायतकर्त्ता को प्लॉट की पजेशन नहीं दी तो कंपनी को 15 हजार रुपए एडीशनल जुर्माना भी देना होगा। 

ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 ने सुनवाई के दौरान जारी किए। न्यू दिल्ली निवासी अश्वनी कुमार ने फोरम में शालीमार एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, शालीमार मेगा मॉल, सैक्टर-5, पंचकूला हरियाणा के खिलाफ इसके मैनेजिंग डायरैक्ट के जरिए शिकायत दी थी। 

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