Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Apr, 2018 01:09 PM
चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर रनवे अपग्रेडेशन के कार्य के दूसरे चरण के काम के लिए 12 से 31 मई तक पुराने क्लोजर टाइम के मुताबिक ही एयरपोर्ट बंद रहेगा।
चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर रनवे अपग्रेडेशन के कार्य के दूसरे चरण के काम के लिए 12 से 31 मई तक पुराने क्लोजर टाइम के मुताबिक ही एयरपोर्ट बंद रहेगा। मामले की सुनवाई के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि 19 व 20 मई को चंडीगढ़ में होने वाली दो दिवसीय गवर्नर्स कांफ्रैंस अब 4-5 जून को राष्ट्रपति भवन में होगी। इसके चलते पुराना क्लोजर समय ही चालू रहेगा।
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव भरत लाल के पत्र का हवाला देते हुए यह जानकारी दी गई। इससे पहले राष्ट्रपति भवन से 22 मार्च को जारी पत्र में कहा गया था कि 19-20 मई को शहर में गवर्नर्स कांफ्रैंस को लेकर एयरपोर्ट 18 से 20 मई तक खुला रखा जाए। ऐसे में हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए अथॉरिटी द्वारा पहले 18 से 20 मई तक एयरपोर्ट खोलने को लेकर दिए एफिडैविट को निरस्त कर दिया। इससे पूर्व क्लोजर टाइम 12 से 17 मई और 21 मई से 4 जून तक प्रस्तावित किया गया था।
रेलवे के महाप्रबंधक एफिडैविट करें पेश :
12 से 31 मई तक क्लोजर के दौरान यात्रियों को दिक्कत न हो, इसके लिए रेलवे की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसे लेकर हाईकोर्ट ने उत्तरी रेलवे के महाप्रबंधक को एफिडैविट पेश करने को कहा है। एमिकस क्यूरी ने समाचार पत्र में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि इस बार 30 जून तक छुट्टियों को लेकर ट्रेनें फुल हैं। इस बार एयरपोर्ट के पिछले क्लोजर की तरह ट्रेनों की स्थिति नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने रेलवे को अतिरिक्त ट्रेनों और कोचेज की संभावनाएं तलाशने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होगी।
रनवे अपग्रेडेशन के काम से जुड़ी सामग्री नियमित मिलेगी :
दूसरी ओर एयरपोर्ट पर रनवे के काम से जुड़े बिटमुन नामक सामग्री की नियमित सप्लाई में कथित रूप से दिक्कत आने को लेकर इंडियन ऑयल कार्पाेरेशन के अफसर को बीती सुनवाई पर किए गए समन पर संबंधित अफसर पेश हुए। वहीं ङ्क्षहदुस्तान पैट्रोलियम की ओर से एडवोकेट पेश हुए। हाईकोर्ट को संबंधित सामग्री की नियमित सप्लाई का आश्वासन दिया गया।
कैट-3 की राह हो रही आसान :
मामले में हाईकोर्ट को बताया गया कि कैट-3 की पिं्रसीपल मंजूरी मिलने के बाद तकनीकी औपचारिकताएं चल रही हैं। इसके अलावा केस में एयरफोर्स की ओर से कहा गया कि सामान की सप्लाई और ठेकेदार को पेमैंट देने के बाद भी काम में थोड़ा विलंब लग रहा है। ठेकेदार ने शैड्यूल के मुताबिक कहा था कि 31 मई तक काम पूरा कर देगा। ऐसे में हाईकोर्ट ने ठेकेदार को काम की प्रगति के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।