रेप के बाद बच्ची की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद, 50 हजार रुपए जुर्माना

Edited By Priyanka rana,Updated: 25 Jan, 2020 11:14 AM

life imprisonment for the murder of the girl after the rape

सैक्टर-14 में पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के नाबालिग आरोपी को पंचकूला कोर्ट ने शुक्रवार को उम्रकैद के साथ साथ 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

पंचकूला(मुकेश) : सैक्टर-14 में पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के नाबालिग आरोपी को पंचकूला कोर्ट ने शुक्रवार को उम्रकैद के साथ साथ 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला कोर्ट में ट्रायल शुरू होने के महज दो महीने में आया है। 

इसके अलावा कोर्ट ने पॉस्को एक्ट के सैक्शन 6 के तहत 20 साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना, आई.पी.सी. की धारा 376 के तहत 20 साल की सजा व 10 हजार जुर्माना, आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत उम्रकैद (ताउम्र नहीं है स्टेट पॉलिसी के अनुसार) व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पंचकूला जिला अदालत ने आरोपी को 21 जनवरी को दोषी करार दिया था। आरोपी बच्ची को कंजक खिलाने के बहाने लेकर गया था और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी।

झुग्गी में रहती थी बच्ची :
बच्ची अपने परिवार के साथ सैक्टर-14 में झुग्गी में रहती थी। बच्ची के पिता उस रोज सुबह ड्यूटी पर चला गया और उसकी पत्नी भी काम करने के लिए चली गई थी। 

सुबह साढ़े 10 बजे उसके पड़ोस में रहने वाला आरोपी बच्ची के पास गया और उसके साथ खेल रहे बच्चों से कहा कि मैं इसे कंजक खिलाने के लिए लेकर जा रहा हूं। वह बच्ची को सैक्टर-14 में ही एक सुनसान जगह पर झाडिय़ों में ले गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। पकड़े जाने के डर से आरोपी ने बच्ची के चेहरे पर पत्थर मार कर उसकी हत्या कर दी थी। 

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