Edited By Priyanka rana,Updated: 30 Aug, 2018 09:51 AM
रिलायंस जियो के मार्कीटिंग हैड विनीत त्रेहन की लूट के मकसद से कुल्हाड़ी मार कर की गई हत्या के मामले में जिला अदालत ने मनीमाजरा के रहने वाले मनीष, आमिर और राजीव कलोनी निवासी आकाश को दोषी करार दिया है।
चंडीगढ़(संदीप) : रिलायंस जियो के मार्कीटिंग हैड विनीत त्रेहन की लूट के मकसद से कुल्हाड़ी मार कर की गई हत्या के मामले में जिला अदालत ने मनीमाजरा के रहने वाले मनीष, आमिर और राजीव कलोनी निवासी आकाश को दोषी करार दिया है।
तीनों को 31 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। वर्ष 2016 में मनीमाजरा थाना पुलिस ने तीनों दोषियों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 302, 201, 392, 411 और 34 के तहत केस दर्ज किया था। वारदात के 20 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था।
सोसायटी के बाहर हुई थी वारदात :
मनीमाजरा स्थित हाऊसिंग बोर्ड की एक सोसाइटी निवासी विनीत त्रेहन रिलायंस जियो का मार्कीटिंग हैड था। 31 जुलाई, 2016 की रात वह मोहाली आफिस से घर लौटा था। वह सोसाइटी के सामने अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी कर फोन पर किसी से बात कर रहा था। अचानक बाइक पर सवार तीन युवक वहां आए और उसके साथ मारपीट करने लगे।
सिक्योरिटी गार्ड विक्की आनंद ने सूचना पुलिस को दी। विक्की आनंद ने पुलिस को बताया कि एक व्यक्ति को उसकी कार के पास तीन युवक पीट रहे थे। वह जब उनकी ओर गया तो वे मोटर साइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। विनीत गंभीर हालत में पड़ा हुआ था। पुलिस उसे पी.जी.आई. लेकर गई, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
लूट के इरादे से की हत्या :
तीनों हमलावर विनीत से तीन मोबाइल, गाड़ी की चाबी और पर्स लेकर फरार हुए थे। सिक्योरिटी गार्ड के वहां पहुंचने के कारण वे उसकी सोने की चेन, कड़ा, अंगूठी समेत अन्य सामान नहीं लूट सके थे। मनीमाजरा पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड के बयान के आधार पर तीन अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था।