Edited By bhavita joshi,Updated: 17 Oct, 2018 10:05 AM
नाबालिगा के अपहरण और सामूहिक दुराचार करने मामले में जिला अदालत ने हैदराबाद के नसीम को दोषी करार दिया है।
चंडीगढ़ (संदीप): नाबालिगा के अपहरण और सामूहिक दुराचार करने मामले में जिला अदालत ने हैदराबाद के नसीम को दोषी करार दिया है। उसे 18 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी। वहीं इस केस में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में स्थानीय निवासी अरूण को बरी किया है। उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। अरूण पर पीड़िता को जबरन हैदराबाद ले जाने, वहां नसीम से मिलवाने और उससे दुराचार करने के आरोप थे, जिसके तहत ही केस में सामूहिक दुराचार की धारा जोड़ी गई थी। पिछले साल सैक्टर-17 थाना पुलिस ने पीड़िता के भाई की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था।
धमकाकर हैदराबाद ले गया
पीड़िता के भाई ने बताया था कि उसकी बहन 4 सितंबर, 2017 को घर से बाहर घूमने गई थी, लेकिन वह वापस नहीं आई। चार दिन बाद उन्होंने शिकायत पुलिस को दी थी। भाई ने कहा कि उसकी 17 वर्षीय बहन को बहला कर कोई अपने साथ ले गया है। कई दिन बाद पीड़िता घर लौट आई। पुलिस ने बयान दर्ज किए तो उसने बताया कि चंडीगढ़ का अरूण उसे सैक्टर-17 बस स्टैंड से जबरदस्ती हैदराबाद ले गया था। उसने धमकी दी थी कि अगर वह साथ नहीं जाएगी तो वह परिवार वालों को मार देगा। हैदराबाद ले जाकर उसने उसे एक कमरे में रखा, जहां नसीम और उसने मिलकर कई दिन तक दुराचार किया।