बरकरार रहेगी उम्रकैद की सजा

Edited By bhavita joshi,Updated: 22 Jan, 2019 09:48 AM

sentenced to life imprisonment

पत्नी की हत्या के आरोपी पति और प्रेमिका की उम्रकैद की सजा बरकरार रहेगी।

चंडीगढ़(हांडा): पत्नी की हत्या के आरोपी पति और प्रेमिका की उम्रकैद की सजा बरकरार रहेगी। जिला अदालत के फैसले को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दोनों दोषियों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरैंडर कर बाकी सजा भुगतने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने तमाम पहलुओं को परखते हुए कहा कि जांच की सभी कडिय़ां साबित कर रही हैं कि हत्या याचिकाकत्र्ताओं ने ही की है इसलिए रहम के पात्र नहीं हैं।

घटना वर्ष 2013 की है जब वजिंदर पाल और सैक्टर 20 की रहने वाली प्रेमिका रेनू ने वजिंदर की पत्नी पूजा का कत्ल कर दिया था, क्योंकि दोनों साथ रहना चाहते थे और पूजा बाधा थी। पूजा के ससुर बलविंदर सिंह ने उसके भाई को फोन कर बताया था कि वजिंदर किसी काम से जालंधर गया है और पूजा नौकरी से नहीं लौटी है।

पति के दूसरी महिला से रिलेशन का विरोध करती थी पूजा
पूजा के भाई ने पुलिस को बताया था कि वजिंदर और पूजा के बीच अक्सर झगड़ा रहता था और किसी महिला को लेकर पूजा काफी परेशान थी। पुलिस ने वजिंदर से पूछताछ शुरू की काल डिटेल निकलवाई जिससे मामला गड़बड़ पाया गया। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वजिंदर ने सच उगल दिया। उसने बताया था कि वह और रेनू रिलेशन में थे जिसका पूजा विरोध करती थी। यही कारण था कि 13 जुलाई, 2013 को पूजा को कार में पिक किया और रास्ते में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेहोश पूजा को कार में ही रेनू की मदद से होशियारपुर के जंगल में ले गया जहां पैट्रोल छिड़क उसे जला दिया था। रेनू ने ही पूजा का शव बरामद करवाया था जबकि वजिंदर फरार था। दोनों के खिलाफ हत्या की धारा 302 व सबूत  मिटाने की धारा 201 के तहत मामला दर्ज हुआ था।

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